shivpuri news : एडवोकेट के साथ धोखाधडी,कमिश्नर के फर्जी आदेश से विक्रय से वर्जित जमीन की करा दी रजिस्ट्री

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शहर की कोतवाली पुलिस ने उप पंजीयक की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी युवक ने खुद की जमीन जो कि विक्रय से वर्जित थी, उसका ग्वालियर कमिश्नर कार्यालय द्वारा फर्जी आदेश बनाकर जमीन पर से विक्रय से वर्जित हटवाकर एक एडवोकेट को बेच दी। एडवोकेट ने भी जमीन कम कीमत में मिलने के कारण उस फर्जी आदेश पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश के नीमच जिला निवासी प्रेमशंकर पुत्र देवीलाल तावड़े की शिवपुरी के नोहरी में करीब 7 बीघा जमीन थी। उस जमीन को प्रेमशंकर कई दिन से बेचने की फिराक में था। चूंकि प्रेमशंकर की जमीन विक्रय से वर्जित थी और उसे बेचने के लिए प्रेमशंकर को पहले कलेक्टर या कमिश्नर की अनुमति जरूरी थी। इसी बीच अक्टूबर माह में प्रेमशंकर ने किसी माध्यम से शहर में रहने वाले एडवोकेट जितेन्द्र पुत्र मोहनलाल गोयल से जमीन का सौदा किया और जमीन बेचने के लिए ग्वालियर कमिश्नर कार्यालय के नाम से एक फर्जी आदेश ले आया जिसमें जमीन बेचने की अनुमति थी।

एडवोकेट ने यह जमीन लाखों रुपए में प्रेमशंकर से 10 अक्टूबर 2025 को खरीद ली। इसके बाद जब जमीन का नामांतरण होने के लिए दस्तावेज तहसील कार्यालय में पहुंचे तो तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने बारीकी से जब कमिश्नर के आदेश की पड़ताल की तो वह फर्जी आदेश निकला। इसके बाद मामले की जानकारी पंजीयक कार्यालय में दी गई। इसके बाद उप पंजीयक आशुतोष दिनकर ने सोमवार की शाम कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर से पुलिस ने आरोपी प्रेम शंकर तावड़े के खिलाफ गिरफ्तारी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।