SHIVPURI NEWS - पढ़िए क्यों अमान्य कर दिए कलेक्टर ने पार्षदों के इस्तीफे, आदेश मे लिखा, समाधान हो चुका है

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने शिवपुरी नगर पालिका के पार्षदों के द्वारा दिए गए पार्षदों के इस्तीफे अमान्य करने का आदेश कर दिया है,कलेक्टर ने अपने आदेश मे लिखा है कि म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (2) (दो) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत उपरोक्त 19 पार्षदों द्वारा दिये गये त्यागपत्रों को अमान्य किया जाता है। संबंधित सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

क्या है मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40
 म.प्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 में वर्णित प्रावधानानुसार उपाध्यक्ष या किसी पार्षद का त्यागपत्र
(1) उपाध्यक्ष या कोई पार्षद अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा, जो उसे कलेक्टर को अग्रेषित करेगा और यथास्थिति, अध्यक्ष या पार्षद ऐसी मंशा करें तो वह अपने त्यागपत्र की एक प्रति सीधे कलेक्टर को भेज सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन त्यागपत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर
(एक) यदि उसकी वास्तविकता के बारे में उसका समाधान हो जाए, तो त्यागपत्र स्वीकार करेगा और ऐसे त्यागपत्र के तथ्य को और उसके कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को राजपत्र में अधिसूचित करेगा;

(दो) यदि उसकी वास्तविकता के बारे में समाधान न हो, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा।

यह लिखा कलेक्टर शिवपुरी ने अपने फैसले में
उपरोक्त सभी 19 पार्षदगणों द्वारा मुख्य रूप से नगरपालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार, तानाशाहीपूर्ण कार्यप्रणाली एवं उसकी बदतमीजी तथा अध्यक्ष पति द्वारा दी जाने वाली धमकियों से रुष्ट होकर सकारण अपने-अपने त्यागपत्र प्रस्तुत किये गये है।

नगर पालिका परिषद शिवपुरी में व्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय कदाचार के संबंध में पूर्व में अपर कलेक्टर शिवपुरी से जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म.प्र. भोपाल को पत्र क्रमांक/डूडा/2025/523 शिवपुरी दिनांक 10.07.2025 से प्रेषित किया गया है। जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए विगत तीन वर्षों में नगर पालिका में पदस्थ तीन मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निलंवित किया जा चुका है तथा अध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित है। ऐसी स्थिति में पार्षदों द्वारा दिये गये सकारण त्यागपत्र को स्वीकृत करना उचित नहीं है।
अतः

म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (2) (दो) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत उपरोक्त 19 पार्षदगणों द्वारा दिये गये त्यागपत्रों को अमान्य किया जाता है। संबंधित सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

आज कलेक्टर शिवपुरी रविन्द्र चौधरी ने नगर पालिका शिवपुरी के 18 पार्षर्दो के दवारा दिए गए इस्तीफो केा अस्वीकार कर दिया है। इस खबर से फिलहाल नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को सेफजोन में पहुंचा दिया है,लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के विरोध का जाप पार्षर्दो का जारी रहेगा।

पढिए अब इस खबर को सामान्य भाषा में
बीते 11 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने के लिए पार्षर्दो ने अविश्वास प्रसताव का आवेदन कलेक्टर शिवपुरी को सौंपा था। कलेक्टर शिवपुरी ने इस अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को आगे बढाते हुए 25 अगस्त को हस्ताक्षर वैरिफिकेशन के लिए बुलाया था,18 पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में हस्ताक्षर वैरिफिकेशन कर दिए।

25 अगस्त की शाम को राजनीति ने करवट ली ओर नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज व्यास के पति रामजी व्यास शाम करीब 5:30 बजे पार्षद ताराचंद्र राठौर व पार्षद पति इस्माइल खान के साथ वापस कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव वापसी के लिए हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंप दिया था,इसके बाद नगर पालिका परिषद शिवपुरी के 19 पार्षर्दो ने 28 अगस्त को कलेक्टर शिवपुरी को अपने पार्षद पद से इस्तीफ सौंप दिए। इस क्रम मे आज कलेक्टर शिवपुरी रविन्द्र कुमार चौधरी ने इन पार्षर्दो के इस्तीफे अस्वीकार कर दिए है।