SHIVPURI NEWS - CMO धाकड़ शिवपुरी रिटर्न, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी राहत-यह तर्क थे

Bhopal Samachar

शिवपुरी। अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट और कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित तीन सीएमओ में से इशांक धाकड़ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से स्टे ले आए हैं। नपा शिवपुरी में पार्षदों की शिकायत पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने अपर कलेक्टर से जांच कराई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सीएमओ इशांक धाकड़ सहित पूर्व सीएमओ शैलेश अवस्थी और केशव सिंह सगर को नगरीय एवं आवास विभाग आयुक्त ने निलंबित कर दिया था।

सीएमओ इशांक धाकड़ हाईकोर्ट चले गए जहां से निलंबन पर स्टे मिल गया है। स्टे की कॉपी विभाग सहित कलेक्टर शिवपुरी को भेजी है। सीएमओ इशांक धाकड़ का कहना है कि वह नगर पालिका शिवपुरी में सोमवार को ज्वाइन करेंगे।

इधर अपर कलेक्टर की जांच रिर्पोट से शिवपुरी के पूर्व सीएमओ शैलेष अवस्थी सहित सीएमओ केएस सगर को सस्पेंड किया गया था। वर्तमान समय में दोनों सीएमओ इंदौर नगर निगम में उपायुक्त थे। सीएमओ शैलष अवस्थी को ग्वालियर हाईकोर्ट ने राहत दी है वही सीएमओ केएस सगर को इंदौर हाईकोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है।

यह तर्क था इशांक धाकड़ के एडवोकेट का
शिवपुरी के सस्पेंड सीएमओ  इशांक धाकड़ के एडवोकेट सौरभ सुंदर का तर्क था कि निलंबन का आदेश पूरी तरह से दिमाग का उपयोग किए बिना दिया गया है, जो अनुलग्नक पी/4 यानी 20/08/2024 के आदेश से स्पष्ट है। उस आदेश से याचिकाकर्ता को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवपुरी जिला, शिवपुरी के रूप में स्थानांतरित किया गया था। आरोप जो प्रथम दृष्टया इस आदेश में लगाए गए हैं, वे शिवपुरी में तैनाती से पहले की अवधि से संबंधित हैं। वकील का यह भी तर्क है कि नियम पुस्तिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कलेक्टर को वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने का अधिकार देता हो।