SHIVPURI NEWS - कंप्यूटर ऑपरेटर ने ID हैक कर भाई के नाम कर दी करोड़ों की सरकारी जमीन, पढ़िए मामला

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के मायापुर थाना सीमा में बीते रोज एसडीएम पिछोर के आवेदन पर करोडो की सरकारी जमीन को निजी करने के अपराध में 2 पटवारी सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर ने पटवारियों की आईडी हैक कर जमीन अपने भाई के नाम कर दी। नामांतरण में यह मामला पकड़ा गया और इसकी जांच में परते उखड़ना शुरू हो गई।

जानकारी के मुताबिक, खनियाधाना तहसील के लोहरछा गांव में सर्वे नंबर 301, 302, 303 कुल रकबा 11.68 हेक्टेयर के राजस्व अभिलेख में सरकारी से संशोधन कर निजी होने पर जांच की गई। सर्वे नंबर 301 का रकबा 0.07 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 302 का रकबा 0.08 हेक्टेयर और सर्वे नंबर 303 का रकबा 11.52 हेक्टेयर है। साल 2024-25 के खसरा अभिलेख में तीनों सर्वे नंबर खुमान पता शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थे। साल 2025-26 के खसरा रिकॉर्ड में तीनों सर्वे नंबरों में पुनः संशोधन कर अवधेश पुत्र ब्रजभान लोधी कृषक ग्राम लोहरछा का नाम दर्ज हो गया। खसरा अभिलेख साल 2025 में इन सर्वे नंबरों के खसरा अभिलेख के कॉलम नंबर 12 में न्यायालय तहसीलदार के 15 अप्रैल 2020, 20 अप्रैल 2020, 5 मार्च 2024 और 3 अप्रैल 2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित का उल्लेख किया गया है।

विभाग ने इन सर्वे नंबरों के वर्तमान खसरा अभिलेख के कॉलम नंबर 12 में दर्ज प्रकरणों की जांच की। जांच में पता चला कि तहसीलदार का आदेश 3 जुलाई 2019 का निकला। यह आदेश क्रेता दिनेश पुत्र चैना लाल साहू का विक्रय के आधार पर नामांतरण से संबंधित था। वहीं 5 मार्च 2024 का तहसीलदार का संबंधित प्रकरण का कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ है।

20 मई 2020 के आदेश का प्रकरण भी लॉगिन गांव से संबंधित नहीं निकला। 21 अप्रैल को जारी आदेश का प्रकरण भी लोहरछा गांव की बजाय ग्राम मुडिया के खरीदार राखी यादव पत्नी गुलाब सिंह जाटव, कल्याण सिंह यादव पुत्र श्रीपत यादव का विक्रय के आधार पर नामांतरण का निकला। जांच कराने पर सामने आया है कि सर्वे नंबर 301, 302 व 303 के साल 2024-25 के खसरे में जाहर खुमान पता शासकीय भूमि शिवपुरी मप्र भूमि स्वामी शासकीय भूमि के स्थान पर साल 2025-26 के खसरा अभिलेख में गिर्राज पुत्र तुलसीराम गुर्जर पता लॉगिन भूमि स्वामी का नाम दर्ज कर दिया। साल 2025-25 के खसरा अभिलेख में पुनः संशोधन करते हुए अवधेश पुत्र ब्रजभान लोधी कृषक ग्राम लोहरछा दर्ज किया है।

बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश और कूटरचित आदेशों से तत्कालीन पटवारी प्रभुदयाल सोहरे हल्का बघारी एवं तत्कालीन पटवारी नाथूराम आदिवासी हल्का बघारी (वर्तमान हल्का खिरकिट) ने संशोधन किया है। मायापुर थाना पुलिस ने प्रभुदयाल सोहरे, पटवारी नाथूराम आदिवासी सहित ममरौनी निवासी पवन लोधी पुत्र ब्रजभान लोधी, अवधेश लोधी पुत्र ब्रजभान लोधी ग्राम लोहरछा गिर्राज गुर्जर पुत्र तुलसीराम गुर्जर के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4), 336 (3), 337, 338 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।

सफाई: आईडी और मोबाइल हैक होना बताया
पटवारी प्रभुदयाल सोहरे का कहना है कि उसने कोई संशोधन नहीं किया। हल्का का चार्ज सिर्फ 90 दिन ही रहा। निलंबन हुआ तो मेरी आईडी हैक कर ली थी। मैंने आईडी नहीं दी तो निलंबन करवा दिया। फिर हल्के का प्रभार पटवारी नाथूराम को दिया। आईडी का फार्म भरा तो ग्राम खिरकिट में जो आईडी दी वह पवन ने हैक की। नाथूराम आदिवासी का कंप्यूटर भी उसी के पास था। वह पहले से किसानों से मिला था। उसने ही यह संशोधन किया है।

दूसरे पटवारी नाथूराम आदिवासी का कहना है कि मैंने कोई संशोधन नहीं किया। मेरे पास हल्के का चार्ज मात्र 15 दिन ही रहा। मुझे जैसे ही ग्राम बघारी से हटाने का आदेश 5 जून 2025 को दिया, उसी समय से मेरी आईडी बंद कर दी थी। पवन लोधी ने मेरी आईडी ब्लॉक कर मेरा मोबाइल भी हैक कर लिया। मेरा कंप्यूटर एवं खिरकिट का पूरा रिकॉर्ड उसी के पास था। लगभग 9 माह बाद रिकार्ड वापस किया। पवन सिंह ही मेरी आईडी व कंप्यूटर चलाता था। उसी ने सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी कर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज किए हैं।