शिवपुरी। शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र रजत शर्मा की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान आरके सोनी के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र रजत शर्मा पर एक पखवाड़े पूर्व सिटी कोतवाली में बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया था,अध्यक्ष पुत्र पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। न्यायालय में रजत शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस पर आरोपी रजत शर्मा की गिरफ्तारी का प्रेशर बढ़ गया है।
जैसा कि विदित है कि शिवपुरी सिटी कोतवाली सीमा में स्थित शिव कॉलोनी में निवास करने वाली 24 साल की युवती के फरियाद पर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के पुत्र रजत शर्मा पर शादी का झांसा देकर शशारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने रजत शर्मा पर बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
आज आरोपित रजत शर्मा ने अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान आरके सोनी के न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। पीडिता ने अपने एडवोकेट स्वरूप नारायण भान के माध्यम से इस जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई थी। श्रीमान न्यायाधीश ने इस अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए रजत शर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस अग्रिम जमानत याचिका के अस्वीकार होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस पर इस मामले में बनाए गए आरोपी रजत शर्मा की गिरफ्तारी का प्रेशर बढ़ गया है।