SHIVPURI NEWS - नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले को 20 साल का सश्रम कारावास

Bhopal Samachar

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट किशोर कुमार गहलोत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार 24 मई 2019 को पीड़िता अपने घर में रात को 10 बजे खाना खाकर सो गई थी। सुबह जब उसके स्वजन उठे तो पीड़िता अपने घर पर नहीं थी। स्वजनों ने हर संभव स्थान पर उसकी तलाश की परंतु उसका कोई सुराग नहीं लगा। अंततः उन्होंने थाने जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने सुनील पुत्र कैलाश केवट उम्र 25 साल निवासी ग्राम रक्शा थाना रक्शा जिला झांसी पर संदेह जाहिर करते हुए अपहरण की आशंका जताई।

पुलिस ने सूचना के आधार पर धारा 363 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू की और 5 अक्टूबर 2019 को पीड़िता को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपित की गिरफ्तारी उपरांत अभियोग पत्र 4 मार्च 2021 को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने धारा 366 आईपीसी में आरोपित को सात साल के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थदंड के अलावा पाक्सो एक्ट में 20 साल के सश्रम कारावास एवं 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।