SHIVPURI NEWS - उधार लिए पैसे वापस नही देने पर न्यायालय ने दी कारावास की सजा, 2.51 का अर्थदंड

Bhopal Samachar

शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार बैरासी ने अपने परिचित से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लिए डेढ़ लाख रुपये न चुकाने काले व्यक्ति को छह माह के सश्रम कारावास एवं 2 लाख 51 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में परिवादी को ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

परिवाद के अनुसार परिवादी मनोज कुमार सेन एवं अभियुक्त राधेकिशन रावत पुत्र नारायण सिंह रावत निवासी केटीएम कॉलेज के पीछे, बाईपास रोड, शिवपुरी एक-दूसरे से भली भांति परिचित हैं। परिवादी मनोज कुमार सेन से आरोपित राधेकिशन रावत ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये 17 जनवरी 2017 को उधार लिए थे। राधे किशन ने उधार राशि के भुगतान के लिए 17 जून 2017 का ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी का बैंक दिया।

निर्धारित तिथि पर जब उक्त चेक भुगतान के लिए फरियादी मनोज सेन ने अपने खाते में लगाया तो चेक खाते में राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। जब मनोज ने राधे किशन ने अपना पैसा मांगा तो उसने पैसा देने से इंकार कर दिया। अंततः मनोज ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी राधेकिशन रावत को भेजा गया।

आरोपी राधेक्शिन रावत ने नोटिस के 15 दिवस बीत जाने के बाद भी उक्त धन राशि परिवादी मनोज कुमार सेन को अदा नहीं की। तब परिवादी मनोज कुमार सेन ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार  बैरासी    के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए माह का सश्रम कारावास एवं 2 लाख 51 हजार 500 रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतान जाने का आदेश पारित किया गया।