शिवपुरी। कर्नाटक में शिवपुरी जिले के करीब 60 मजदूरों को कनर्नाटक ले जाने वाले ठेकेदार पर कोलारस पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी अर्जुन खारत पुत्र सदाशिव खारत निवासी राजनल केएच वार्ड नं. 11 अथर्गा होतीं जिला बोजापुर कर्नाटक पर धारा 16,17,18 बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम 1976 एवं 294, 323, 506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को राम सिंह भिल्ला ने एसपी को आवेदन देकर शिकायत की थी कि एक ठेकेदार उनके स्वजन व अन्य मजदूरों को कनर्नाटक ले गया है और वहां उन्हें बंधुआ बना लिया है। इसके बाद कोलारस पुलिस कर्नाटक जाकर 60 मजदूरों को मुक्त करा कर लाई थी। जांच के दौरान पुलिस ने शनिवार को मजदूरों के बयान लिए। इसमें सामने आया कि करीब डेढ़ महीना पहले गांव घुटारी चक्क पडोरा कोलारस में ठेकेदार अर्जुन खारत अनिल जाटव नि. ग्राम बारा थाना सुभाषपुरा के साथ आया और कहा कि मैं प्रति लेबर के 600 रुपये मजदूरी दूंगा और खाना फ्रो दूंगा।
जितनी लेवर से सब इकट्ठे हो जाओ कर्नाटक में गन्ना काटने का काम है। तब हमारे गांव से कुछ मजदूर तैयार हुए और ठेकेदार अर्जुन खारत अपना वाहन लेकर पडोरा घुटारी आया था। हमारे साथ में अर्जुन ठेकेदार बैराड़ तरफ से 'भी लेवर ले गया था। उनके साथ में विक्रम यादव, रामबीर आदिवासी, गोविंद आदिवासी और भी लोग थे जो पास में ही दूसरे जगह गन्ने के काटने का काम करते थे।
वहां पर हम सभी ने 40-40 दिन काम किया था। इसके बाद अर्जुन ठेकेदार ने धमकाकर लोडिंग में बिठाकर अपने साथ दूसरे गांव ग्राम कोरवर थाना मदबोल जिला कलबुर्गी कर्नाटक ले गया था। वहां पर हमने 5-5 दिन गन्ने काटे थे। फिर हमने अनिल जाटव को एवं घर वालों को किसी दूसरे के मोबाइल से फोन कर जानकारी दी थी।