शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी ने बुधवार को दिए एक फैसले में सत्तर वर्षीय वृद्ध महिला से बलात्कार करने वाले युवक को दस साल के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता 13 नवम्बर 2022 को अपने घर में अकेली सो रही थी। इसी दौरान रात को करीब 11 बजे गांव में आए उसकी पड़ोसन के दामाद सुल्तान पुत्र रामदयाल जाटव उम्र 28 साल ने पीड़िता का दरवाजा खटकाया। जब पीड़िता ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो आरोपित ने पीड़िता के बेटे का नाम लिया।
जब पीड़िता ने दरवाजा खोला तो आरोपित जबरन उसके घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार कर दिया। । पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने स्वजनों को दी और गोवर्धन थाने में आरोपित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के उपरांत विवेचना कर मामले को सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को धारा 450 में दस साल के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 376 (1) में दस साल के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड व धारा 342 में छह माह के कारावास से दंडित किया है।