SHIVPURI NEWS - न्यायालय द्वारा शून्य घोषित रजिस्ट्री का तहसीलदार ने किया नामांतरण, जांच के आदेश

Bhopal Samachar
शिवपुरी। पटवारी हल्का कृष्णगंज में निजी जमीन की 32 साल पुरानी रजिस्ट्री शून्य घोषित होते हुए भी पोहरी तहसीलदार ने नामांतरण कर दिया है। मामले की एसडीएम पोहरी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से लिखित शिकायत की है। मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग रखी है। बड़े भाई ने छोटे भाई के हिस्से की जमीन की भी रजिस्ट्री करा दी थी, जिससे रजिस्ट्री विवादित हो गई थी।

जानकारी के मुताबिक महेंद्र और अरुण कुमार जैन पुत्रगण स्व. सुखाराम जैन निवासी पोहरी ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। अरुण का कहना है कि ताऊ मांगीलाल जैन ने साल 1991 में सर्वे नंबर सर्वे नंबर 244 / 2 रकबा 0.10 हेक्टेयर और सर्वे नंबर 243/2 रकबा 0.261 हेक्टेयर की रजिस्ट्री की रजिस्ट्री श्यामलाल धाकड़ निवासी ग्वालिपुरा पोहरी को करा दी थी।

चूंकि उक्त जमीन में पिता सूखालाल जैन का हिस्सा था। कोर्ट ने साल 2005 में रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। लेकिन जून 2023 में उक्त रजिस्ट्री पर पोहरी तहसीलदार अजय परसेड़िया ने आदेश जारी कर नामांतरण कर दिया है। महेंद्र व अरुण ने सांठगांठ के आरोप लगाए हैं।

विक्रेता व खरीदार दोनों ही लोगों की मौत हो चुकी है

विक्रेता मांगीलाल जैन और क्रेता श्यामलाल धाकड़ की मौत हो चुकी है। नामांतरण श्यामलाल के बेटे राजेश धाकड़, अशोक धाकड़ और मनोज धाकड़ के नाम से हुआ है। जबकि तीनों भाईयों में से राजेश धाकड़ का निधन हो चुका है। विक्रेता मांगीलाल के निधन के बाद भी शपथ दे दिया है।

इनका कहना है
मेरी जानकारी में नहीं है। कोई रजिस्ट्री कोर्ट से शून्य हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा। या तो उसके संग दस्तावेज लगे होने चाहिए। इसको लेकर शासन स्तर से कुछ किया जाना चाहिए। - अजय कुमार परसेडिया, तहसीलदार पोहरी