SHIVPURI NEWS- शहर के मैरिज गार्डनों पर होगी तालाबंदी की कार्रवाई, 31 मई तक करा ले पंजीयन, बढ़ी टाइम लिमिट

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शिवपुरी।
मैरिज गार्डन संचालकों को नसीहत देते हुए सीएमओ ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि वह अपने पंजीयन 31 मई तक कराले वरना उनके मैरिज गार्डन पर ताला डालने की कार्रवाई होगी। शहर के मैरिज गार्डन पर पंजीयन कराने इसलिए निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि वह निर्धारित नियमों का पालन करें और व्यवस्थित ढंग से गार्डन चलाएं।

सीएमओ केशव सिंह सेंगर ने बताया कि शहर में तकरीबन 56 मैरिज गार्डन संचालक है। जिन्हें हमने नोटिस जारी कर पंजीयन कराने की हिदायत दी थी।लेकिन एक भी मैरिज गार्डन संचालक ने 15 मार्च तक पंजीयन नहीं कराया। इक्का-दुक्का मैरिज गार्डन संचालकों को छोड़ दें तो अभी भी मैरिज गार्डन संचालक अपने पंजीयन कराने के लिए नहीं आए है।

यही वजह है कि हमने अब सीधी चेतावनी दे दी है कि यदि आपके पास मैरिज गार्डन संचालन नियमावली के अनुसार दस्तावेज नहीं है तो आप गार्डन का संचालन नहीं कर पाएंगे और हम यहां ताले डाल देंगे।

बैठक के दौरान यातायात प्रभारी सूबेदार रणवीर सिंह यादव ने कहा कि आप सबको बैठक के दौरान यह सलाह दी जा रही है कि मैरिज गार्डन में यातायात नियमों का पालन करें। गार्डन का 25 फीसदी हिस्सा यातायात पार्किंग के लिए छोड़े। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह नियमों के खिलाफ है और आप कार्रवाई के दायरे में आएंगे। जब शादी होती है तो आप कई इज्जतदार लोगों के साथ होते हैं। ऐसे में यदि आपकी बेइज्जती होती है तो बुरा लगेगा। इसलिए अभी से आपको सावधान कर रहे हैं।

स्पष्ट हिदायत दे दी है
हम तो पूर्व में मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस दे चुके हैं, लेकिन इक्का-दुक्का मैरिज गार्डन संचालकों ने ही अपने पंजीयन कराए हैं। ऐसे में आज स्पष्ट हिदायत दे दी है कि यदि वह आपने पंजीयन नहीं कराते हैं तो फिर 31 मई तक हम वेट करेंगे इसके बाद नियम विरुद्ध संचालित होने वाले मैरिज गार्डन पर ताला डाल देंगे।
- केशव सिंह सगर, सीएमओ, नगर पालिका शिवपुरी

इन नियमावली का करना है पालन

यह है गाईड लाइन
फायर एनओसी होना अति आवश्यक
भवन निर्माण का नक्शा और परिमिशन होना आवश्यक
मैरिज गार्डन भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया होना चाहिए ।
100 पौधे प्रति हेक्टेयर के अनुसार पौधरोपण करना अनिवार्य है।
गार्डन से निकलने वाले पानी की निकासी पुख्ता जगह होनी चाहिए।
ठोस अपशिष्ट परिसर के आसपास फेंकना प्रतिबंधित हो ।
गार्डनों से निकलने वाले सीवेज को नगरपालिका की सीवेज लाइन से जोड़ा जाए।
स्थल पर पानी की पूर्ति के लिए बोर करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है
मैरिज गार्डन को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित होना चाहिए।
गार्डन के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत पर ही भवन ।
सभी गार्डन को अपने परिसर में ही शादी के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
किसी भी अस्पताल या स्कूल अथवा कॉलेज से मैरिज गार्डन की दूरी कम से कम 100 मीटर होना चाहिए।
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