Pichhore News- घर के बंटवारे के विवाद में भाभी की हत्या, देवर-भतीजे को उम्र कैद की सजा

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पिछोर।
अपर सत्र न्यायालय पिछोर ने भाभी की हत्या के जुर्म में आरोपी पिता मृतिका का देवर, राजू उर्फ राजकिशोर उम्र 48 पुत्र बैजनाथ प्रसाद भार्गव एवं बेटे राधाशरण 19 वर्ष पुत्र राजू उर्फ राजकिशोर भार्गव निवासी भाँती को आजीवन कारावास एवं 24 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी पिछोर बृजेश द्विवेदी ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी विनय भार्गव 28 निवासी वार्ड 16 भौंती ने 9 दिसंबर 2021 को भौंती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल चाचा राजू उर्फ राजकिशोर भार्गव का हम लोगों से घर के बंटवारे का विवाद चल रहा है। इसी बात पर 9 दिसंबर की सुबह 9रू45 बजे राजू भार्गव बका व उसका बेटा राधाशरण कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे पर आए। गालियां देकर कहने लगे कि निकलोंए आज तुम्हे जान से ही खत्म करना है। गालियां देने से रोका तो राजू व राधाशरण बका, कुल्हाड़ी से मारने दौड़े। इसी दौरान मां मंजूलता भार्गव व छोटा भाई गिर्राज भार्गव आ गए। गाली

देने से रोका तो दोनों ने प्राणघातक हमला कर दिया। राजू भार्गव ने मां मंजूलता के सिर में बका मार दिया जिससे खून बहने लगा। राधाशरण ने हाथ में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे मां मंजूलता की मौके पर ही मौत हो गई। फिर छोटे भाई गिर्राज के सिर के पीछे व कमरे में कुल्हाड़ी मार दी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कराया। भौंती थाना पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने पिता.पुत्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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