Shivpuri News- टोके जाने पर ब्लेड से काट दिया था गला, नेपाली को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

NEWS ROOM
शिवपुरी।
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता शिवपुरी ने 50 साल के व्यक्ति की हत्या के जुर्म में आरोपी भूपेंद्र बहादुर उम्र 25 साल पुत्र गणेश बहादुर खत्री निवासी सुरखेत काल भैरव-7 जिला देलेख नेपाल को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन के मुताबिक मृतक रमेश ओझा उम्र 50 साल पुत्र बिहारीलाल ओझा निवासी मनियर की लाश 19 सितंबर 2018 की सुबह 6.30 बजे घर के बाहर पड़ी थी। पुलिस ने शव के समीप ही खून से सनी ईंट व ब्लेड बरामद की थी। रमेश के सिर में ईंट से हमला किया और ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने खून से सने कपड़ों वाले युवक को पकड़ा।

पूछताछ में अपना नाम भूपेन्द्र बहादुर खत्री और पता नेपाल बताया। मृतक रमेश द्वारा टोके जाने पर भूपेंद्र ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है