शिवपुरी में कोटपा का विरोधः कलेक्टर से कहा कि इंदौर में लगी है रोक शिवपुरी में लगे- Shivpuri News

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शिवपुरी।
जिला प्रशासन बीड़ी सिगरेट और तंबाकू को बेचने वालों के लिए कोटपा अधिनियम के तहत नए नियमों की शुरुआत करने जा रही है। इसके अंतर्गत कोई भी छोटा या बड़ा दुकानदार तंबाकू के जुड़े पदार्थ जैसे गुटखा सिगरेट बीड़ी बेचता है।

उसे नगरपालिका से वेंडर का लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके साथ ही जो दुकानदार तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। वह अन्य खाद्य सामग्री को नहीं दे सकेगा। नियम को लागू करने से पहले ही मध्य प्रदेश पथ विक्रेता एकता संघ के बैनर तले शिवपुरी में एक मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है। जिसमें वेंडर लाइसेंस प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई है।

कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रशासन के इस नियम से हजारों छोटे दुकानदार अपनी रोजी.रोटी से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि वह दिन भर में छोटी दुकान लगाकर 100 से 200 रुपए का व्यापार कर पाते हैं।

तंबाकू के प्रोडक्टों में वैसे भी कोई बड़ा मार्जन उन्हें नहीं मिलता। इसके बावजूद अगर वह वेंडर लाइसेंस प्रक्रिया के तहत काम करेंगे तो कई दुकानदारों को अपनी दुकानों को बंद करना पड़ेगा जिसके तहत उनके परिवार के पालन पोषण में भी समस्या खड़ी हो जाएगी।

इंदौर में लगी रोक, शिवपुरी में भी लगे

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे राहुल माहौर का कहना है कि इंदौर में भी इसी प्रकार के वेंडर लाइसेंस लेने के लिए नियम को लागू किया था। परंतु इंदौर प्रशासन ने छोटे दुकानदारों की परेशानियों को देखते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शिवपुरी में भी जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस प्रक्रिया पर शिवपुरी में रोक लगाए जाने की मांग सभी दुकानदारों के द्वारा की गई है।
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