शिवपुरी। जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई को किसानों की क्षतिपूर्ति सहित केस लड़ने के खर्च की राशि देने के आदेश दिए हैं। दरअसल, किसानों ने फसलों का बीमा कराया था। समय से बीमे की किस्त भी भरते थे। बावजूद इसके सूखा पड़ने के चलते खराब हुई फसलों का भुगतान करने के लिए एसबीआई ने मना कर दिया।
वकील अजय जैन के अनुसार रिजोदा गांव के किसान भगवत सिंह रघुवंशी, रामसिंह रघुवंशी, निकेत रघुवंशी और शिवकुमारी रघुवंशी ने SBI बैंक की बिंदल मार्केट स्थित शाखा से साल 2017 में केसीसी बनवाया और अधिसूचित फसल के लिए अनिवार्य बीमा करवाया। बीमा के प्रीमियम की राशि किसानों के बैंक खातों इसे समय से कटती रही। लेकिन बारिश न होने के चलते फसल पूरी तरह खराब हो गई। किसानों ने इसकी जानकारी बैंक को दी।
एसबीआई सहित एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारियों ने खेतों मुआयना फसल खराब हुई इसकी पुष्टि की। किसानों को आश्वाशन दिया कि उनके खाते में बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी खातों में पैसे नहीं आए। किसानों ने उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत की। मामले में फोरम अध्यक्ष गौरी शंकर दुबे और सदस्य तानाजी राव ने फैसला सुनाते हुए SBI को निर्देश दिए कि किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाए।
किसको कितना भुगतान
फोरम के आदेश के अनुसार भगवंत रघुवंशी को 1 लाख 45 हजार, रामसिंह को 83,280, निकेत रघुवंशी को 31,230, शिवकुमारी को 42889 रुपए की क्षतिपूर्ति के अलावा 5-5 हजार रुपए केस लड़ने के खर्च का भुगतान करना है।