खनियांधाना। खनियाधाना के इमलिया उचित मूल्य की दुकान से राशन न देने की ग्रामीणों की शिकायत के बाद निरीक्षण करने पहुंचे तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जगदीप सिंह लोधी को अनियमितताएं मिलने के बाद अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था।
जिस पर विभागीय जांच के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक दुबे नेे थाने पहुंचकर सहकारी संस्था मुहारी कलां के सहायक समिति प्रबंधक देवी सिंह लोधी एवं इमलिया उचित मूल्य की दुकान के सहायक विक्रेता चंद्रभान सिंह जाटव के खिलाफ मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 10(4), 11(1), 11(2), 11(3) और 11(8) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता अवतार सिंह, राजनाथ सिंह यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान इमलिया के उपभोक्ताओं को पीएम जेएवाय योजना के तहत राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। इस शिकायत पर तत्काल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जगदीप सिंह लोधी 25 नवंबर 2021 को निरीक्षण के लिए पहुंचे। जहां उन्हें मौके पर दुकान खुली मिली। जांच के दौरान सहायक समिति प्रबंधक देवी सिंह लोधी एवं सहायक विक्रेता चंद्रभान सिंह जाटव उपस्थित रहे। जिनके समक्ष भौतिक सत्यापन किया गया तो वहां 24 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल चावल और 0.50 क्विंटल नमक पाया गया।
एईपीडीएस पोर्टल पर जारी स्टॉक समायोजन का मिलान किया गया तो दुकान पर 103.46 क्विंटल गेहूं, 35.82 क्विंटल चावल, 26.75 क्विंटल मोटा अनाज कम पाया गया। जांच के दौरान मौके पर शिकायतकर्ता अवतार सिंह और राजनाथ सिंह यादव के साथ सरपंच रामनिवास भी उपस्थित रहे। जिनके समक्ष कार्रवाई करने के पश्चात जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा।
जिसमें गरीबों का राशन गरीबों तक न पहुंचने का दोनों को दोषी पाया गया और मामले में एफआईआर के लिए एक पत्र थाना प्रभारी को लिखा। जिसकी जांच करने के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक दुबे की रिपोर्ट पर से दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण कायम कर लिया।