भवन निर्माण की अनुज्ञा के प्रकरणों में मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट: CMO अवस्थी- Shivpuri News

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शिवपुरी।
आज नगर पालिका परिषद शिवपुरी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने बिना अनुमति के भवन निर्माण किया है तथा भवन निर्माण अनुमति से अधिक निर्माण कर लिया है उन्हें नगरी प्रशासन विकास विभाग द्वारा दी गई प्रशमन शुल्क पर 20% छूट का लाभ नगर पालिका शिवपुरी द्वारा दिया जा रहा है।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए नगर पालिका शिवपुरी के सीएमओ शैलेश अवस्थी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शहर के ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने अनुमति से अधिक भवन का निर्माण कर लिया है तथा ऐसे भवन निर्माता जिन्होंने बिना अनुमति के भवन निर्माण कर लिया है उन्हें 20 फरवरी तक कंपाउंडिंग प्रकरणों में 20 पर्सेंट की छूट दी जा रही है।

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में 28 फरवरी 2022 तक कंपाउंडिंग प्रकरणों में शुल्क पर 20% की छूट दी जा रही है राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण तथा भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण कंपाउंडिंग के लिए सीमा 10 से बढ़ाकर 30% की गई है।

सीएमओ अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया है कि भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के विरुद्ध अधिक निर्माण के संबंध में संचनालय नगरी प्रशासन विकास विभाग के माध्यम से संचालित ऑनलाइन सिस्टम ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम में प्रकरणों के प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। शहर के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अनुमति से अधिक भवन निर्माण किया है तथा अनुमति के बगैर निर्माण किया है वह भू स्वामी 28 फरवरी से पहले शुल्क जमा कर 20% की छूट का लाभ अवश्य उठाएं।
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