शिवपुरी। कोरोना की तीसरी लहर का खौफ इतना बढ़ गया है कि इस वर्ष भी नए साल का जश्र फीका हो गया है। सरकार द्वारा नये वर्ष के जश्र के लिए गाईडलाईन जारी की है। जिसमें 10:30 बजे तक सभी कार्यक्रम निपटाने होंगे। होटलों, रेस्टोरेंटों और गार्डनों में अगर 11 बजे के बाद कोई भी जश्र मनाता हुआ नजर आया या फिर बेवजह सड़क पर घूमता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
क्योंकि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कफ्र्यू शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मास्क पहनना और दोनों डोज लगे होना आवश्यक है। हालांकि घरों में देर रात तक सेलीबे्रशन किया जा सकेगा। इस पर पाबंदी नहीं है।
सामान्य तौर पर शहर में नववर्ष के जश्र मनाने का युवाओं में काफी जोश दिखाई देता था। लेकिन इस बार कोरोना के चलते जारी की गई गाइडलाइन ने इस जश्र को फीका कर दिया है। हालांकि सरकार ने सुबह 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक नववर्ष के जश्र मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई है। जिससे नववर्ष का जश्र इस समय में मनाया जा सकता है।
लेकिन नववर्ष के स्वागत के लिए रंगारंग आतिशबाजी और आकार्षक लाइटिंग का मजा रात में ही रहता है और इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी रौनक दिखाई देती है, जो दोपहर के समय नहीं दिखाई देगी। इससे लोगों में नववर्ष मनाने को लेकर उत्साह कम हो गया है।
नववर्ष के स्वागत के लिए शहर के होटलों, रेस्टोरेंटों और गार्डनों के साथ-साथ धार्मिक स्थानों पर भी लोगों की चहल-पहल देखी जा सकती थी, जो इस वर्ष बहुत ही कम स्थानों पर देखी जाएगी। कुल मिलाकर नववर्ष का जश्र कोरोना की तीसरी लहर की संभावना ने फीका कर दिया है।
नाइट कर्फ्यू शुरू होते ही पुलिस होगी सक्रिय
नाईटकफ्र्यू से पहले नववर्ष का जश्र खत्म करना होगा। क्योंकि 11 बजे से पुलिस शहर में सक्रिय हो जाएगी और जिन स्थानों पर 11 बजे के बाद कार्यक्रम होते पाए जाएंगे उनके आयोजकों पर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन का जश्र 11 बजे से पहले-पहले पूरा कर लें। इस दौरान मास्क, सेनिटाईजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी पूरी करानी होगी। साथ ही 50 फीसदी क्षमता के साथ ही लोगों को पार्टी में शामिल होना होगा।
11 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई
न्यूईयर के सभी कार्यक्रम 11 बजे से पहले खत्म करने होंगे। इसके बाद अगर कोई बेवजह घूमता दिखाई देगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साढ़े 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा और होटलों, रेस्टोरेंटों सहित अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले सेलिबे्रशन पर भी रोक लग जाएगी। कार्यक्रमों में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जो दोनों डोज लगा चुके होंगे। लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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