​बिजली विभाग ने अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए की नई दरें निर्धारित- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन के निर्णयानुसार भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए लागू विद्युत दरें जारी कर दी हैं।

कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन माह हेतु सिंगल फेज एक एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित देय 4222 रुपए के स्थान पर अब राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रुपए का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रूपये देय होगी।

कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 हेतु जारी टैरिफ आदेश की श्रेणी 5 की कंडिका 1.4 के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है एवं विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा।

कंपनी ने बताया है कि मप्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है एवं त्रैमासिक आधार पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी। कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन हेतु जारी दरें 01 नवंबर 2021 से प्रभावशील होंगी।
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