शिवपुरी। वाहन फायनेंस प्रकरण के चेक बाउंस मामले में न्यायालय अंशुल मंगल निगम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने वाहन मालिक महिला को अपराध से दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन के अनुसार सुखविंदर कौर पत्नी गुरुप्रीत सिंह निवासी बांसखेड़ी जिला शिवपुरी ने सितंबर 2010 में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी से टाटा वाहन एमपी33 एच1192 फायनेंस कराया था।
9 दिसंबर 2015 को दो लाख रुपए का चेक दिया जो 17 दिसंबर को बाउंस हो गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी ने सुखविंदर कौर के खिलाफ चेक बाउंस का परिवार दायर किया था, उसमें परिवाद लगाने के लिए शाखा प्रबंधक विवेक खंडेलवाल के पास पॉवर ऑफ अर्टोनी नहीं थी।
साथ ही LOAN अदायगी के लिए ही अभियुक्त ने चेक दिया था, इसका एग्रीमेंट में साक्ष्य प्रमाणित नहीं होता। इस तरह यह सिद्ध नहीं हुआ कि चेक लिखने के समय अभियुक्त पर कोई ऋण था। इसलिए कोर्ट ने 18 अगस्त को दिए फैसले में सुखविंदर कौर को दोषमुक्त कर दिया है। सुखविंदर की ओर से पैरवी एडवोकेट अरविंद दुबे ने की।