दहेज प्रताड़ना के मामले में पति, सास-ससुर को एक साल की सजा - khaniyadhana News

Bhopal Samachar
खनियाधानां। पति,सास-ससुर की प्रताड़ना और दहेज में बाइक के साथ 1 लाख की मांग करना उन्हें महंगा पड़ गया। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई उपरांत पति सास ससुर को अर्थदंड के साथ जेल की सजा सुनाई।

प्रार्थी रामाबाई का विवाह वर्ष 2011 में राजवीर सिंह के साथ हुआ था। विवाह के कुछ दिन तक ससुराल वालों ने उसे अच्छी तरह से रखा। उसके बाद उसका पति राजवीर, ससुर जगदीश, सास सूरजबाई दहेज के लिए बहु से मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

कहने लगे कि अपने मायके से एक लाख रुपए और एक बाइक लेकर आए तभी वह उसे रखेंगे। उसके बाद मजबूरी में पीड़िता मायके आ गई थी। और घटना के संबंध में थाना मायापुर में केस दर्ज कराया।

खनियांधाना न्यायालय ने सुनवाई के बाद तीनों को धारा 498 ए भादसं में एक-एक वर्ष कठोर कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदंड व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 6-6 माह कारावास और 300-300 रु. के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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