करैरा। करैरा अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने ग्राम बम्हारी निवासी अजय उर्फ रामजीलाल को अपने मित्र कल्लू उर्फ रामकिशन की हत्या करने व शव को छिपाने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।
अतिरिक्त लोक अभियोजन प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मार्च 6 सन 2018 को आरोपी अजय उर्फ रामलीलाल अपने दोस्त कल्लू उर्फ रामकिशन को खाना खिलाने की बात कहकर शाम के समय घर से बुलाकर ले गया था।
रास्ते में आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी,पुलिस को भ्रमित करने के उदेश्य से शवको हरदौल मोहल्ले में स्थित कुंए के पास फेंक कर फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर सुनवाई के लिए मामला न्यायालय मे प्रस्तुत किया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहो और डीएनए रिर्पोट के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।