प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक / SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग तथा तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो कुदकी, मूंगफली, तिल, कपास तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर बीमित फसलें अधिसूचित की गई है। इच्छुक कृषक खरीफ 2020 में अधिसूचित फसलों का बीमा 31 अगस्त 2020 करा सकते है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने बताया कि फसल बीमा हेतु जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को अधिकृत किया गया है। खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए कृषक भाईयों को सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जिसमें सोयाबीन फसल के लिए 600 रूपए प्रति हेक्टैयर की दर से प्रीमियम राशि ली जाएगी।

शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। जो ऋणी कृषक भाई अपनी फसलों का बीमा नही कराना चाहते हैं। वे संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते है।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और कास्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र है यह योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा।

अऋणी एवं डिफाॅल्टर कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कृषक का जिस बैंक में खाता है, उस बैंक में आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र शामिल है। समस्त ऋणी व अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नम्बर बांछित है।
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