नाबालिग से रेप में सहयोग करने वाली प्रीति धाकड़ की जमानत याचिका खारिज / SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 09 जुलाई 2020 को विशेष अपर सत्र न्यायालय (पोक्सो) ने आरोपिया प्रीति धाकड़ के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। 

आरोपी प्रीति धाकड़ पर आरोप है कि उसने दिनांक 01 अगस्त 2019 को नाबालिक किशोरी को मारौरा खालसा गांव में अपने घर बुलाकर एक कमरे में बंद कर दिया था जिसमें दिलीप प्रजापति पहले से मौजूद था एवं दिलीप प्रजापति ने पवन धाकड़ को बुलाकर नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस के द्वारा आरोपिया के खिलाफ थाना बैराड़ में धारा 376D,342,323,506,34 भादवि एवं 5(छ)/6 में अपराध पंजीबद्ध है
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