शिवुपरी। वर्तमान में कोरॉना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जारी लॉक डॉउन के चलते जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के ही आदेश थे परंतु अब सरकार ने फसल कटाई एवं खेती से जुड़े अन्य कार्यों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए सभी जिला कलेक्टर को आवश्यकता अनुरूप इसमें छूट देने का निर्देश दिया था, जिसके दृष्टिगत शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी ने आदेश क्र टी-4/कृषि/2019-20/1387 जारी कर किसानों को बड़ी राहत दी है।
खेती से जुड़ी खाद बीज की दुकानो, कृषि उपकरणों की दुकानों एवं खेती के काम में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों को ढील दी गई है। दुकानों को सुबह 9:00 से 1:00 बजे तक खोला जा सकेगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कटाई का काम कर रहे किसानों को दो से अधिक मजदूर लगाने की अनुमति नहीं होगी एवं कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा।