पोहरी। जिले के पोहरी न्यायालय के जेएमएफसी न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में एक्सीडेंट के आरोपी विनोद उर्फ मोनू पुत्र रमेश चंद को अंतर्गत धारा 279 भा.दं.सं. एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विशाल काबरा के द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 30/06/15 को फरियादी केदारी लाल उसके भाई रघुवर के साथ मोटरसाइकिल से पोहरी से आम तला जा रहा था तभी ट्रैक्टर चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर के कारण फरियादी को चोटे आई।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पोहरी में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय पोहरी में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 30/06/15 को फरियादी केदारी लाल उसके भाई रघुवर के साथ मोटरसाइकिल से पोहरी से आम तला जा रहा था तभी ट्रैक्टर चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर के कारण फरियादी को चोटे आई।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पोहरी में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय पोहरी में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया।

