14 वर्षीय किशोरी की शादी का प्रयास: हाईकोर्ट ने कहा मुंहबोली मौसी के यहां रहेगी किशोरी

Bhopal Samachar

शिवपुरी। बाल कल्याण समिति शिवपुरी ने एक नाबालिग की शादी की कोशिश को लेकर एक फैसला लिया था। सीडब्ल्यूसी के इस निर्णय के वैधानिकता और हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी,की किशोरी अब अपनी मुंहबोली मौसी के साथ ही रहेगी।

शिवपुरी पुलिस ने दायर हेवियस कार्पस में सीडब्ल्यूसी के आदेश को चुनौती देते हुए निर्णय पर अपत्ति दर्ज की थी,लेकिन जस्टिस जीएस अहलुवलिया ने पिटीशनर और शिवुपरी पुलिस की दलीलो को खारिज करते हुए नाबालिग की सरपरस्ती संबंधी निर्णय को वैध मानते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।

साथ ही आदेश दिया कि जिस महिला की सरपरस्ती में सीडब्ल्यूसी ने नाबालिग बालिका को रहने क लिए भेजा हैं उसे वहां रहने दिया जाए। मामला शिवपुरी जिले के एक गांव से गायब हुई 14 वर्षीय बालिका से जुडा हैं,जिसमें उसकी शादी अवैध रूप से उसके भाई द्धारा समीप के गांव में करने का प्रयास किया जा रहा था।

बालिका को पूछताछ कर समिति के पास भेजा गया था। बालिका के सर्वोतम हित में शिवपुरी सीडब्लूसी ने उसकी मुंहबोली मौसी को सरपरस्ती में सौंप दिया था जिसे पुलिस ओर उसके सगे भाई ने चुनौती दी थी। जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने अपने फैसले मे समिति के निर्णय को सही बताया। 
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