नापतोल विभाग ने 101 दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए

Bhopal Samachar
शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी के निर्देशन एवं उप नियंत्रक नाप-तौल ग्वालियर के मार्गदर्शन में नाप-तौल निरीक्षक द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया है। जिसके तहत विभिन्न व्यापारिक संस्थानों के विरूद्ध 101 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जिनमें से 69 प्रकरण व्यापारियों द्वारा पुरानी सील के नापतौल उपकरणों एवं अमानक नाप-तौल उपकरणों का उपयोग करते पाए जाने पर पंजीबद्ध किए गए एवं 32 प्रकरण व्यापारियों के विरूद्ध, पैकिटों पर पीसीआर नियम 2011 के विरूद्ध पंजीबद्ध किए गए।

पंजीबद्ध प्रकरणों में पेट्रोल, डीजल पम्प के 04 प्रकरण, गैस एजेंसी 04 प्रकरण, मिठाई दुकानों के 06 प्रकरण, उचित मूल्य दुकान के 02 प्रकरण, सर्राफा व्यापारियों के 10 प्रकरण आदि जिनमें से 84 व्यापारियों के प्रकरणों का विभागीय प्रक्रिया अनुसार निराकरण कर 64 हजार 600 रूपए राजीरामा राजस्व की बसूली की गई।

शेष प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही जारी है, विभाग द्वारा व्यापारियों के नाप-तौल उपकरणों का सत्यापन कर अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक 20 लाख 34 हजार 490 रूपए का राजस्व बसूल किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 1 लाख 15 हजार 490 रूपए अधिक है। माह अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक कुल 25 शिविरों का आयोजन जिले में कर व्यापारियों के नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन की कार्यवाही की गई।

निरीक्षक नाप-तौल ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने संस्थान में उपयोग में लाए जा रहे नाप-तौल उपकरणों का समय-सीमा में सत्यापन करा लें एवं अपने संस्थान पर ऐसे पैकिटों को बिक्री हेतु नहीं रखें जिन पर कीमत, निर्माण का माह एवं वर्ष, निर्माता, पैकर्स का नाम पता, शुद्ध बजन एवं कस्टमर केयर नम्बर अंकित न हो। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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