HC के आदेश से बडे पुल से गुरुद्वारे तक टूटेंगें अतिक्रमण, तहसीलदार ने किया आदेश जारी

Bhopal Samachar

शिवपुरी। खबर अतिक्रमणकर्ताओ को दिल दहलाने वाली आ रही हैं।जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित बड़ा पुल से लेकर गुरुद्वारे तक अतिक्रमण तोड़ना तय हो गया है। इस संबंध में तहसीलदार शिवपुरी ने आदेश जारी कर दिया है। अतिक्रमण कब तोड़े जाएंगे, अब सिर्फ तारीख तय करना है।अतिक्रमण में एक्सिस बैंक शाखा व आईडीबीआई बैंक शाखा, झांसी बंदूकघर बिल्डिंग सहित अन्य दुकानें शामिल हैं।

कृपालसिंह पुत्र हरवंश सिंह, सलमा खान पुत्र रशीद खान, इलियास खान आदि ने 22 अक्टूबर 2019 को कलेक्टोरेट जाकर आवेदन के साथ हाईकोर्ट ग्वालियर के आदेश की कॉपी प्रस्तुत की थी।

जिसमें यादव होटल के पास बड़ा पुल से लेकर गुरुद्वारा तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। शिवपुरी जिला प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेश का पालन 16 दिसंबर तक करना था इसलिए अपर कलेक्टर आरएस बालोदिया ने मामले में कार्रवाई के लिए एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिए।

एसडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि मामले में कार्रवाई तहसीलदार कर रहे हैं। तहसीलदार भूपेंद्र सिंह कुशवाह का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर दिया है। अब अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

पुल के पास से एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, झांसी बंदूक घर, ऑइल दुकान, वीआर टॉवर सहित अन्य दुकानें लाइन से टूटना हैं जो गुरुद्वारा तक हैं। जिन लोगों ने तीन-तीन मंजिला बिल्डिंग बना ली हैं, अब तोड़ी जाएंगी।

अतिक्रमण कर बनाई गई इमारतें।
तारीख तय करना है
आदेश पारित कर दिया है। प्रस्ताव बनाकर एसडीएम को भेज रहे हैं। संबंधित अतिक्रमणकारियों को सात दिन का समय दिया है। अतिक्रमण कब हटाना है, बुधवार को तारीख फिक्स कर ली जाएगी। भूपेंद्र सिंह कुशवाह, तहसीलदार