शिवपुरी। जिले के खोड चौकी के नावली गांव में पास खदान माफियाओ के अवैध फर्शी पत्थर से भरा ट्रेक्टर ट्रॉली का पीछा करते हुए अचानक डिप्टी रेंजर और उनकी टीम पर अचानक हुए जानलेवा हमले में मामले अंत:पुलिस ने हमलावरो पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया हैं। इस मामले में पुलिस द्धारा हमलावरो पर उचित कार्रवाई नही की थी,इस कारण वनविभाग के अधिकारी सहित वनअमला सडको पर उतर आया था।
डिप्टी रेंजर मोहन स्वरूप गुप्ता 11 दिसंबर की रात 10.45 बजे फॉरेस्ट टीम के साथ फर्शी पत्थर से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ने गए थे। लेकिन पत्थर माफिया ने अपने लोगों के साथ आ गया और डिप्टी रेंजर गुप्ता व नीरज राजौरिया की बका और लाठी से बुरी तरह मारपीट कर दी।
हमले की घटना की रात भौती थाना पुलिस ने केस दर्ज करने की बजाय चौकी पर जाने की कहकर बात टाल दी। दूसरे दिन खोड पुलिस चौकी पर धारा 353, 186, 324, 294, 506, 34 व एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन धारा 307 दर्ज नहीं की।
जबकि घायल मोहन स्वरूप गुप्ता को 9 और नीरज राजौरिया को 7 टांके आए। यहां तक कि घायलों के बयान दर्ज नहीं किए। पुलिस ने अनदेखी की तो पूरा वन महकमा सड़कों पर उतर आया।
जिसमें रेंजर के अलावा एसडीओ स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। भारी विरोध के बाद पुलिस ने चौथे दिन दोनों घायलों के बयान दर्ज किए और धारा 307 का इजाफा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने राजेश सिंह चंदेल ने इसकी पुष्टि की है।
