शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप और अपहरण के मामले में आरोपी को 21 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादीया ने थाना पर आकर रिपोर्ट लिखवाई की दिनांक 25 26 जुलाई 2018 को रात्रि के समय उसकी लड़की पीड़िता घर में सो रही थी तभी पीड़िता की छोटी बहन फरियादया के पास आई और कहा कि पीड़िता घर पर नहीं है जिसपर फरियादिया ने आसपास पीड़िता को तलाश किया किंतु पीड़िता नहीं मिली फरियादिया ने शक के आधार पर मंजू उर्फ जानकी के विरुद्ध पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट लिखवाई।
जिस पर पुलिस थाना ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब कर उससे पूछताछ की तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया ।
विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 363, 376, 366 भादवी एवं 3 / 4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी द्वारा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए। धारा 376 में 21 वर्ष का कठोर कारावास एवं अन्य धाराओं कुल 3000 के जुर्माने से दंडित किया।