बिना ड्राइविंग लाईसेंस के ट्रेक्टर चलाने बालें पर न्यायालय ने ठौंका जुर्माना, वाहन स्वामी पर भी अर्थदंड

Bhopal Samachar

करैरा। खबर जिले के करैरा थाना क्षेत्र से आ रही है। जहां एक एक्सीडेंट के मामले में माननीय न्यायालय ने सजा सुनाते हुए एक बिना ड्राईविंग लाईसेंस के ट्रेक्टर चलाते हुए एक्सीडेंट करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पाते हुए वाहन स्वामी सहित ड्रायवर पर न्यायालय ने जुर्माना ठौेंका है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सोनल गुप्ता ने की।

अभियोजन के अनुसार करैरा थाने में आरोपी कल्ला प्रजापति पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146/196 , 5/180 के अंतर्गत आरोप था कि दिनांक 18 मई 2015 को सुबह के करीब 8:40 बजे फरियादी रामकिशन आरोपी कल्ला प्रजापति के महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टर क्रमांक MP33AA6447 पर बैठकर गल्ला मंडी जा रहा था।

जिसे आरोपी उमेश चला रहा था आरोपी उमेश ने उक्त ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्व चलाते हुए महिंद्रा ट्रैक्टर झांसी करैरा रोड के सामने पलटा दिया जिससे फरियादी रामकिशन उचटकर दूर गिर गया जिससे उसके शरीर में जगह-जगह चोटे आयी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना करैरा में की।

विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त उमेश को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 400 का जुर्माना एवं 146/196 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

वाहन स्वामी कल्ला को धारा 5/180 में 700 के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा एवं धारा 146/196 के अंतर्गत 700 के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।
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