दहेज के लिए पत्नि के साथ मारपीट के आरोपी सास ससुर और पति को 6-6 माह की जेल

Bhopal Samachar

शिवपुरी। आज एक प्रमुख दहेज एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए मामनीय न्यायालय ने दहेज लोभी सास ससुर और पति को 6 6 माह के काराबास सहित 1200 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में आरोपी शादी के 7 माह बाद से ही पीडिता को दहेज के लिए प्रताणित कर रहे थे। जिसपर से पीडिता ने इस मामले की शिकायत भौंती थाने में दर्ज कराई। जहां पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय में पेश किया। जहां इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस मामले में शासन की और से पेरवी लोक अभियोजन अधिकारी शशि शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार पीडिता की शादी के 7 माह  बाद फरियादिया को उसके ससुराल वाले पति सत्येंद्र, ससुर बृगभान एवं  सास दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 28.12.14 को शाम 4:00 बजे की बात है  ससुराल वालों ने फरियादिया से  कहा  कि वह अपने पिता से 5 लाख और एक मोटरसाइकिल लेकर आए तब उसे घर में रखेंगे । जब फरियादिया ने बोला कि उसके पिता यह सब नहीं दे पाएंगे तो आरोपीगण ने फरियादिया  को लाठी व रस्सी से पीटा जिससे उसके शरीर में जगह जगह मुदी चोटे आई तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी ।

फरियादी ने फोन पर अपने पिता व भाई को यह सब बातें बताई तथा उनके साथ जाकर घटना की रिपोर्ट भौती थाने में की। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई। मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती शशि शर्मा द्वारा की गई।

इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाल ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने वाले पति सतेंद्र एवं सास- ससुर  बृगभान लोधी एवं अन्य निवासी ग्राम हमीरपुरा थाना भौती को 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 1200 के अर्थदंड से दंडित किया गया। 
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