ब्रेकिंग न्यूज:अयोध्या मामले को लेकर कलेक्टर ने जिले में लगाई धारा 144,पढे क्या है आदेश

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आगामी दिनों में अयोध्या मामले में फैसला आने की संभावना है। जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था बनी रहे। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 7 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, अशांति फैलाने व व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे।

कोई भी मकान मालिक, किराएदार का विवरण संबंधित थाने में प्रस्तुत किए बिना किराए पर मकान नहीं देगा। कोई भी धर्मशाला, लाॅज संचालक, उनके परिसर में स्थित किसी भी कक्ष का उपयोग किसी भी व्यक्ति को निर्धारित फार्म में व्यक्तिगत जानकारी रजिस्टर में दर्ज करने के बाद ही उपयोग करने देंगे तथा इसकी जानकारी प्रतिदिन निकटतम थाने को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएगें। साथ ही उनकी जवाबदारी होगी कि वह संदिग्ध व्यक्तियों के पाए जाने पर तत्काल निकट के थाना एवं पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देंगे।  

छात्रावास संचालक छात्र-छात्राओं की जानकारी, मकान मालिक, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध कराए। निगम अथवा किसी भी कार्यालय के समक्ष भीड़ के रूप में एकत्रित नहीं होंगे।

जिले की सीमा क्षेत्र में बगैर विधित अनुमति के मैदान पार्क, सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की रैली, आमसभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन के आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र लाठी, ठंडा, भाला, पत्थर, चालू या अन्य धारदार हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा।

आगामी धार्मिक त्योहार 10 नवम्बर को मिलाब-उन-नवी एवं 12 नवम्बर को गुरूनानक जयंती पर चल समारोह की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगी। यह आदेश पारिवारिक सदस्यों, विवाह समारोह, बारात, शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा।