मारपीट के आरोपी को 1-1 साल की जेल, देना होगा जुर्माना

Bhopal Samachar
पोहरी। आज न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट के आरोपी गण विनोद जाटव, वीरू जाटव,राजू जाटव निवासी ग्राम फुलीपुरा अंतर्गत थाना बैराड़ को दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष की कठोर कारावास एवं 600 रुपए-600 रु की अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।

अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 30 जून 2015 से 1 दिन पहले अभियुक्त गण ने फरियादी के ट्यूबवेल के पाइप काट दिए थे इसी बात को लेकर उसका अभियुक्त विनोद से विवाद हो गया था। घटना दिनांक को फरियादी अभियुक्त गण की रिपोर्ट करने जा रहा था तो अभियुक्त गण ने रास्ते में उसे गालियां दी और अभियुक्त वीरू ने लाठी से उसे मारा।

फरियादी की मां बचाने आई तो अभियुक्त विनोद ने कुल्हाड़ी से पतोला बाई के सिर में दाहिनी तरफ मारा फरियादी के छोटे भाई की पत्नी चंदा बचाने आई तो उसकी भी मारपीट की फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बैराड़ ने अपराध पंजीबद्ध कर चालान प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी गण विनोद जाटव ,वीरू जाटव, राजू जाटव को दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष की  कठोर कारावास एवं 600-600 के अर्थदंड से दंडित किया। 
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