न्यायालय का फैसला: बिना लाइसेंस युवक को बाइक दी, मालिक पर अर्थदंड | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी पिछोर ने शुक्रवार को एक्सीडेंट के आरोपी बाइक चालक और गाड़ी मालिक पर एक हजार रुपए का 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। आरोपी युवक को लाइसेंस नहीं होने के बाद भी बाइक चलाने के लिए दे दी। इसलिए न्यायालय ने सजा बतौर बाइक मालिक पर भी अर्थदंड लगाया है।

अभियोजन के अनुसार 17 जनवरी 2018 को फरियादी गजेंद्र के मामा हरिशंकर व मामी दोपहर 2 बजे बाइक से सिरसोना से भयावन जा रहे थे। तभी रास्ते में मनपुरा के पास आरोपी बाइक चालक रामजीलाल ने बाइक मे टक्कर मार दी।

हरिशंकर व लक्ष्मी घायल हो गए थे। फरियादी ने भौंती थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी बाइक चालक सहित मालिक पर एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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