धोखाधडी से अवैध रजिस्ट्री कराने वाले धर्मशाला रोड के अशोक जैन को 5 साल की जेल | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक धोखाधडी के मामले में माननीय न्यायालय ने 5 साल का कठोर कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। आरोपी अशोक कुमार जैन निवासी धर्मशाला रोड शिवपुरी ने फरियादी को धोखा देकर अवैध रजिस्ट्री करा दी थी। इस मामले में पीडित की और से पक्ष समर्थन अधिवक्ता रितेश कुमार जैन एवं गिरीश गुप्ता एडवोकेट के द्वारा किया गया।

अभियोजन के अनुसार फरियादी विपिन चंद्र जैन निवासी ओसवाल गली शिवपुरी ने दिनांक 25/ 05 /15 को थाना कोतवाली शिवपुरी में एक लिखित आवेदन दिया जिसमें यह उल्लेख था कि उन्होंने प्रश्न 1999, 2000, 2002 में अपने एवं अपने दो पुत्रों रितेश जैन एवं राहुल जैन के नाम से आरोपी अशोक कुमार जैन से ग्राम नोहरी खुर्द कथा मिल के पीछे 3 भूखंड क्रय किए थे 2014 में जब फरियादी ने उक्त भूखंडों का नामांतरण के लिए आवेदन किया तभी यह तथ्य ज्ञात हुए कि आरोपी द्वारा फरियादी एवं उनके  पुत्रों को अवैध रूप से धोखे में रखकर कपट पूर्वक उक्त  रजिस्ट्रीया कराई गई है जबकि रजिस्ट्रीयों के समय आरोपी के पास रजिस्ट्री कराने के लिए कोई भूमि शेष ना थी।

पुलिस पुलिस थाना कोतवाली शिवपुरी ने फरियादी के आवेदन पर से धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया माननीय न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष एवं दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अशोक कुमार जैन को दोषी पाते हुए आरोपी को धोखाधड़ी एवं  रजिस्ट्री कराने का दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया एवं आरोपी को जेल भेज दिया गया। 
G-W2F7VGPV5M