शिवपुरी। कोतवाली क्षेत्र के आर्यसमाज रोड़ पर केबिल और वायर का व्यापार करने वाले व्यापारी को असली माल का दाम लेकर नकली माल सप्लाई करने वाले दिल्ली के एक व्यापारी एके गुप्ता पर पुलिस ने पीडि़त व्यापारी की रिपोर्ट पर से भादवि की धारा 406, 120बी और 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपी व्यापारी ने पीडि़त के साथ 6 लाख 45 हजार रूपए की धोखाधड़ी की है।
पीडि़त व्यापारी गिर्राज पुत्र एमएल मंगल ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के भागीरथ पैलेस एसपॉल बिल्डिंग के सैकेण्ड फ्लोर पर केबिल व वायर का व्यापार करने वाले एके गुप्ता से 6 लाख 45 हजार रूपए का माल खरीदा था।
उसने आरोपी को असली माल का भुगतान किया, लेकिन आरोपी एके गुप्ता ने नकली सामान की सप्लाई की। इस बात को लेकर उसने कई बार आरोपी से संपर्क कर अपने पैसे वापस करने या असली माल सप्लाई करने के लिए कहा, लेकिन आरोपी हर बार उसे टहला देता था।
लंबा समय बीत जाने के बाद जब आरोपी ने रूपए वापस किए और न ही असली माल पहुंचाया तो पीडि़ता ने मंगलवार की शाम कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण कायम कर लिया है।