छात्र पर बस का टायर चढ़ाने वाले सेंट बेनेडिक्ट स्कूल के बस ड्राइवर को न्यायालय ने सुनाई सजा | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय सीजेएम जिला शिवपुरी ने सेंट बेनेडिक्ट स्कूल की चपेट में आने से घायल छात्र के मामले में चालक सलीम पुत्र रहीम उद्दीन खान को 6 माह की सजा सुनाई है। चालक ने लापरवाही पूर्वक बस चला दी थी जिससे छात्र की कमर से पहिए गुजर गया था। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजवीर सिंह यादव ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी अरविंद प्रताप सिंह ने फिजिकल चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा अंशदीप यादव सेंट बेनेडिक्ट स्कूल करौंदी शिवपुरी में कक्षा 9वी का छात्र है। 11 फरवरी 2017 की सुबह 7:30 बजे गणित का पेपर देने स्कूल गया था। सुबह 11:30 बजे पेपर समाप्त होने के बाद अंशदीप स्कूल बस क्रमांक एम13 से घर आने के लिए बस में चढ़ रहा था। उसी समय बस चालक ने अचानक तेजी व लापरवाही से बस चला दी। जिससे छात्र अंशदीप बस के नीचे आ गया और बस का टायर अंशदीप के कमर के हिस्से के ऊपर निकल गया। अंशदीप की हालत गंभीर हो गई।

अंशदीप को बिना इलाज उपलब्ध कराए आरोपी मौके भाग गया। कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय सीजेएम जिला शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी सलीम पुत्र रहीम उद्दीन खान को दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 800 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।