शिवपुरी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 14 जून 2019 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शिवपुरी से प्राप्त एवं जमा किए जाएगे। निर्धारित समयावधि उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएगें।
संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि व्यवसाय हेतु आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी क्षेत्रों हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण एवं केवल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय हेतु कक्षा 5वीं उत्तीर्ण अनिवार्य होगा।
आधारकार्ड, समग्र आई.डी., खाता क्रमांक एवं पेनकार्ड आदि की छायाप्रति तथा आवेदक के साथ दो फोटो एवं शपथ-पत्र अनिवार्य होगें। टैक्सी लोडिंग वाहन, कृषि व्यवसाय हेतु ड्रायविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा अन्य किसी योजनाओं में ऋण राशि प्राप्त करने पर उसका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त किया जाएगा।