शिवपुरी। जिले के बामौरकलां थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लंबे समय तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उपजेल पिछोर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 1 अप्रैल 2026 को थाना बामौरकलां पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2016 से आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक भट्ट उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी उसने इसका विरोध किया या किसी को बताने की बात कही, आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था। लंबे समय तक भय और दबाव में रहने के बाद आखिरकार महिला ने पुलिस की शरण ली।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक भट्ट पुत्र जगदीश प्रसाद भट्ट, उम्र 45 वर्ष, निवासी गणेश चौक, पिछोर के खिलाफ अपराध क्रमांक 31/2026 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी पर धारा 64(2)(m), 87 और 351(3) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू की गई।
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में आरोपी की तलाश शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने 2 अप्रैल 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट जारी होने पर उसे उपजेल पिछोर भेज दिया गया।
महिला संबंधी गंभीर अपराधों पर पुलिस सख्त
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला संबंधी गंभीर अपराधों में आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत इस मामले में भी तत्काल गिरफ्तारी कर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने साफ किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बामौरकलां संजय लोधी, सउनि संदीप कुमार कुजूर, आरक्षक राहुल राठौर, परवेन्द्र रावत, सत्यम बैरागी और महिला आरक्षक आरती जाटव की विशेष भूमिका रही।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 1 अप्रैल 2026 को थाना बामौरकलां पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2016 से आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक भट्ट उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी उसने इसका विरोध किया या किसी को बताने की बात कही, आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था। लंबे समय तक भय और दबाव में रहने के बाद आखिरकार महिला ने पुलिस की शरण ली।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक भट्ट पुत्र जगदीश प्रसाद भट्ट, उम्र 45 वर्ष, निवासी गणेश चौक, पिछोर के खिलाफ अपराध क्रमांक 31/2026 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी पर धारा 64(2)(m), 87 और 351(3) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू की गई।
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में आरोपी की तलाश शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने 2 अप्रैल 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट जारी होने पर उसे उपजेल पिछोर भेज दिया गया।
महिला संबंधी गंभीर अपराधों पर पुलिस सख्त
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला संबंधी गंभीर अपराधों में आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत इस मामले में भी तत्काल गिरफ्तारी कर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने साफ किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बामौरकलां संजय लोधी, सउनि संदीप कुमार कुजूर, आरक्षक राहुल राठौर, परवेन्द्र रावत, सत्यम बैरागी और महिला आरक्षक आरती जाटव की विशेष भूमिका रही।