शिवपुरी मे आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाला शिक्षक सस्पेंड, पोहरी का मामला पिछोर विधायक ने उठाया

Adhiraj Awasthi

शिवपुरी। शिवपुरी जिला अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी मोहल्ला सेमरखेड़ी वैराड़ विकासखंड पोहरी जिला शिवपुरी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक साकेत पुरोहित को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) एवं (3) "क एवं ग" की धारा चार्ज लगाते हुए सस्पेंड कर दिया है,शिवपुरी पर आरोप था कि उसने अपनी एफबी आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट की है। इस पोस्ट की शिकायत पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने की थी। इस शिकायत पर जिलाधिकारी ने इस प्राथमिक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है।

पिछोर विधायक की नजर पोहरी विधानसभा में पदस्थ शिक्षक पर
शिवपुरी जिले के पोहरी विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी मोहल्ला के सेमरखेडी बैराड़ मे पदस्थ प्राथमिक शिक्षक साकेत पुरोहित ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की नकल करते हुए एक वीडियो अपने एफबी अकाउंट से पोस्ट कर दी थी। इस वीडियो का पिछोर विधानसभा के विधायक प्रीतम लोधी ने आपत्ति जनक माना और शिक्षक की शिकायत बीते 3 मार्च 2026 को अपने लेटर पेड पर जिला शिक्षा अधिकारी को कर दी थी।

शिक्षक साकेत पुरोहित कांग्रेस मानसिकता का हैं
इस शिकायत में विधायक महोदय ने यह भी लिखा था कि  उक्त प्राथमिक शिक्षक साकेत पुरोहित द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी सक्रियता को दिखाकर आ नेको वार समाज में गलत संदेश, एवं समाज को भड़काने एवं क्षेत्र में अशांति फैलाने का कार्य किया गया है जो कि शिक्षक, शासकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करता है। इसलिए इस प्रकरण की जांच कर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का चार्ज लगाया
इस शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने 13 मार्च की देर शाम को शिक्षक साकेत पुरोहित को सस्पेंड कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि श्री साकेत पुरोहित प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि.आदिवासी मोहल्ला सेमरखेडी संकुल केन्द्र बैराड विकासखण्ड पोहरी के द्वारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक एवं अशांति फैलाने के उद्देश्य से वीडियो पोस्ट किया गया। जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई। इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि श्री पुरोहित प्राथमिक शिक्षक के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) एवं (3) "क एवं ग" के अंतर्गत प्रतिकूल कार्य किया गया।
 
अंत:श्री पुरोहित के द्वारा की गई उक्त अनुशासनहीनता को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत श्री साकेत पुरोहित प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि.आदिवासी मोहल्ला सेमरखेडी संकुल केन्द्र वैराड विकासखण्ड पोहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बदरवास नियत किया जाता है।