शिवपुरी। शिवपुरी जिले के पोहरी मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शिवपुरी श्री आदर्श श्रीवास्तव एवं वनमंडलाधिकारी शिवपुरी श्री सुधांशु यादव के निर्देशन में तथा उप वन मंडलाधिकारी शिवपुरी श्री आदित्य शांडिल्य और वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती श्रुति राठौर के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल की।
गश्ती के दौरान पकड़े आरोपी
20 सितंबर 2025 को पोहरी वन परिक्षेत्र की बीट इंदुर्खी में गश्ती दल को कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दी। जब दल मौके पर पहुंचा तो दो व्यक्ति सागौन वृक्ष काटते हुए पकड़े गए।
आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—
1. हरिसिंह पुत्र बाबू आदिवासी
2. रामचरण पुत्र श्याम आदिवासी
(दोनों निवासी ग्राम तेलनी, थाना शाहबाद, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राजस्थान)।
राजस्थान से लगे वनक्षेत्र में बनाया था मचान
पूछताछ व तलाशी के दौरान पता चला कि आरोपियों ने राजस्थान सीमा से लगे वनक्षेत्र PF-839 एवं PF-840 की सीमा पर नाले के किनारे शिकार के उद्देश्य से मचान बना रखा था। मौके से दो धारदार कुल्हाड़ियाँ और एक गुलेल जब्त की गई।
14 सागौन वृक्ष काटे गए
वन विभाग की जांच में पाया गया कि आरोपियों ने कुल 14 सागौन के वृक्ष अवैध रूप से काटे हैं।
न्यायालय में पेश, जेल भेजे गए
दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। 21 सितंबर 2025 को आरोपियों को माननीय न्यायालय (JFMC) पोहरी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर सब-जेल पोहरी भेज दिया गया।
अधिकारियों का बयान
वनमंडलाधिकारी शिवपुरी श्री सुधांशु यादव ने कहा –
"वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वृक्षों की अवैध कटाई और वन्य जीवों के शिकार की नीयत से प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।"
टीम का योगदान
इस कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक श्री नवल किशोर शर्मा एवं बीटगार्ड इन्दुर्खी श्री दिनेश शर्मा का मुख्य योगदान रहा।
गश्ती के दौरान पकड़े आरोपी
20 सितंबर 2025 को पोहरी वन परिक्षेत्र की बीट इंदुर्खी में गश्ती दल को कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दी। जब दल मौके पर पहुंचा तो दो व्यक्ति सागौन वृक्ष काटते हुए पकड़े गए।
आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—
1. हरिसिंह पुत्र बाबू आदिवासी
2. रामचरण पुत्र श्याम आदिवासी
(दोनों निवासी ग्राम तेलनी, थाना शाहबाद, तहसील शाहबाद, जिला बारां, राजस्थान)।
राजस्थान से लगे वनक्षेत्र में बनाया था मचान
पूछताछ व तलाशी के दौरान पता चला कि आरोपियों ने राजस्थान सीमा से लगे वनक्षेत्र PF-839 एवं PF-840 की सीमा पर नाले के किनारे शिकार के उद्देश्य से मचान बना रखा था। मौके से दो धारदार कुल्हाड़ियाँ और एक गुलेल जब्त की गई।
14 सागौन वृक्ष काटे गए
वन विभाग की जांच में पाया गया कि आरोपियों ने कुल 14 सागौन के वृक्ष अवैध रूप से काटे हैं।
न्यायालय में पेश, जेल भेजे गए
दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। 21 सितंबर 2025 को आरोपियों को माननीय न्यायालय (JFMC) पोहरी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर सब-जेल पोहरी भेज दिया गया।
अधिकारियों का बयान
वनमंडलाधिकारी शिवपुरी श्री सुधांशु यादव ने कहा –
"वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वृक्षों की अवैध कटाई और वन्य जीवों के शिकार की नीयत से प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।"
टीम का योगदान
इस कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक श्री नवल किशोर शर्मा एवं बीटगार्ड इन्दुर्खी श्री दिनेश शर्मा का मुख्य योगदान रहा।