पिछोर। पुरानी रंजिश के चलते चालक ने जानबूझकर पति-पत्नी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। न्यायालय पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गेहलोत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी ग्राम देवखो टपरियन निवासी केरन उम्र 27 साल पुत्र बाघराज को भादंसं की धारा 302 (दो काउंट) प्रत्येक काउंट के लिए आजीवन कारावास और 20 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।
साथ ही धारा 325 के अपराध में 5 साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 साल व 3 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतान होगा।
सितंबर 2019 की शाम 4 बजे ग्राम जोरया आम सड़क कदवाया रोड पर विजय लोधी और रामरती लोधी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी थी। डंपर क्रमांक एमपी 33 एच 1171 के चालक ने केरन लोधी ने टेकनपुर की ओर से डंपर चलाता हुआ आ रहा था। जानबूझकर पुरानी रंजिश के चलते गलत साइड में आकर विजय, रामरती और दोनों के बेटे राज उर्फ नरेंद्र में टक्कर मार दी।
तीनों गिर पड़े तो केरन ने फिर डंपर से रामरती व विजय को कुचल दिया। रामरती की मौके पर ही मौत हो गई और विजय ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। राज उर्फ नरेंद्र लोधी गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी को बुधवार को कोर्ट ने आजीवन कैद