SHIVPURI NEWS - रिश्वत में प्लॉट मांग रहा है पटवारी, न्यायालय का फैसला अमल मे नही, दबंगो का कब्जा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिले में लगातार दबंगों द्वारा शासकीय एवं निजी भूमि पर कब्जा करने की खबरें आये दिन खबरों में सुर्खियां बनी होती हैं जहां दबंग लोगों के द्वारा कहीं शासकीय भूमि पर तो कहीं निजी भूमि पर दबंगाई से कर लिया जाता हैं ऐसे तमाम मामले गांव तहसील और जिले में भरे पड़े हैं जहां पीड़ित व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने से हर मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचते हैं

जिसके बावजूद भी दबंग ज्यों-कि-त्यों बने रहे हैं इन दबंगों से ना तो मंदिर बच रहे और ना ही शासकीय और निजी भूमियां। ऐसा ही एक मामला आज भी जनसुनवाई में देखने को मिला हैं जहां तहसीलदार न्यायालय से बंटवारा करने के बावजूद भी दबंगों की नियत बिगड़ रही हैं और कब्जा खाली करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए पीड़ित महिला द्वारा आज फिर अपने हिस्से की जमीन लेने के लिए जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई हैं।

जानकारी के अनुसार फूला लोधी पत्नी बालकिशन लोधी निवासी ग्राम टोंडा पिछोर तहसील करैरा ने आज जनसुनवाई में शिवपुरी जिला कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत टोंडा पिछोर में उसके नाम की भूमि सर्वे नंबर 328,329 हैं दिनांक 07 जुलाई 2024 को रात्रि 1 बजे मनोज लोधी ग्राम हरपुरा ने फूला की भूमि पर दबंगाई से ईंटें सरिया और सीमेंट डाली दी और सुबह अपने 10 से 12 साथियों के साथ आकर निर्माण कार्य चालू कर दिया।

जब इसका विरोध फूला और बालकिशन लोधी ने किया तो वह मनोज लोधी और उसके साथियों द्वारा मारने लगे और गंदी—गंदी गालियां देने लगे। जब कि तहसीलदार करैरा के द्वारा 2 माह पूर्व ही विधिवत तरीके से बंटवारा कर फैसला फूला लोधी के हित में कर दिया था जिसके बावजूद भी मनोज लोधी फैसले को ना मानते हुए संपूर्ण हिस्से पर दबंगई से कब्जा करना चाह रहा हैं।

पटवारी की मिलीभगत से दबंगों से मिल रही सह
फूला लोधी ने बताया कि हल्का पटवारी टोडा पिछोर को जब आवेदन दिया गया था जिस पर तहसीलदार के द्वारा निष्पक्ष जांच के आदेश दिये गये थे,लेकिन हल्का पटवारी और मनोज लोधी के सांठगांठ से फूला देवी को न्याय नहीं मिला जिस कारण से उसने निष्पक्ष जांच के लिए तहसीलदार को पून: आवेदन किया। आवेदिका का कहना था कि पटवारी रिश्वत में प्लॉट की डिमांड कर रहा है।

तहसीलदार ने दिये निष्पक्ष जांच के आदेश
फूलादेवी के द्वारा 9 जुलाई 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें तहसीलदार के द्वारा निष्पक्ष जांच के आदेश दिये एवं मौके की पटवारी रिपोर्ट ली,जिसमें पाया गया। कि मनोज लोधी द्वारा संपूर्ण हिस्से में निर्माण कार्य चालू हैं। जिस पर तत्काल आदेश जारी किया गया। और बंटवारे की फाइल चालू कर विधिवत बंटवारा प्रकरण न्यायालय में लगाया गया। जिसके बाद 23 मई 2025 को फूला देवी के हित में तहसीलदार के द्वारा फैसला लिया गया। और विधिवत बंटवारा किया गया।

इनका कहना हैं
आपके द्वारा यह मामला हमारी संज्ञान में आया हैं, मामले को दिखवाते हैं।
अजय शर्मा एसडीएम करैरा