शिवपुरी। शिवपुरी प्रधानमंत्री आवास की एएचपी (भागीदारी में किफायती आवास) योजना के तहत शिवपुरी कलेक्टर द्वारा नगर पालिका को भूमि सर्वे क्रमांक 462, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 492, कुल रकवा 12.117 हैक्टेयर अर्थात लगभग 13 लाख वर्ग फीट भूमि का आवंटन किया था।
उक्त जमीन पर नगर पालिका को प्लाट काट कर विक्रय करना थे, परंतु नगर पालिका ने उक्त जमीन पर प्लाट काटने की बजाय इसे एक साथ विक्रय करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए। टेंडर प्रक्रिया में वीनम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ने भागीदारी की और उक्त जमीन को खरीदना चाहा, परंतु अनुबंध होने से पूर्व हो एडवोकेट विजय तिवारी ने मामले की शिकायत लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू व आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को दर्ज करवा दी।
उक्त शिकायत के बाद वीनम ट्रेडर्स को माटी मोल में जमीन विक्रय किए जाने का मामला तूल पकड़ गया और नगर पालिका ने वीनम ट्रेडर्स के साथ जमीन विक्रय का अनुबंध नहीं किया।
वीनम ट्रेडर्स द्वारा टेंडर के साथ जमा की गई भूमि की रिजर्व प्राइज की 2.5 प्रतिशत राशि नपा ने वीनम ट्रेडर्स के खाते में वापस कर दी। इस मामले को लेकर वीनम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तरूण शिवहरे पुत्र रामकुमार शिवहरे द्वारा कलेक्टर के यहां अपील की गई। वीनम ट्रेडर्स का कहना था कि उक्त भूमि की निविदा अपीलांट के पक्ष में नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा स्वीकृत की गई थी।
परन्तु इसके बाद बिना कोई व्यक्तिगत जानकारी दिये स्वीकृत उक्त भूमि टेण्डर को निरस्त कर दिया गया तथा विड सिक्योरिटी राशि अपीलांट के बैंक खाते में वापस कर दी गई। परन्तु आज दिनांक तक कोई भी वैधानिक लिखित सूचना अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई है। भूमि के टेण्डर को निरस्ती की उपधारणा के आधार पर दुखित एवं परिवेदित होकर योग्य एवं न्यायोचित आधारों पर अपील प्रस्तुत की है। इस मामले में नगर पालिका ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि टेंडर होने के बाद अनुबंध के पूर्व नगरपालिका को निविदा निरस्त करने के पूर्व अपीलांट को सुने जाने का
कोई प्रावधान नहीं है। अनुबंध के पूर्व निविदा को निरस्त करना नगरपालिका का क्षेत्राधिकार है।
निविदा निरस्त करना सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, अनुबंध हो जाने के उपरांत यदि नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही की जाती तो निश्चित रूप से ही अपील का आधार हो सकती थी। एकल निविदा आने पर नगरपालिका का यह अधिकार है कि भूमि की उचित कीमत ना मिलने पर स्वयं निरस्त कर सकती है या पुनः निविदा जारी कर सकती है। उक्त मामले में कलेक्टर ने वीनम ट्रेडर्स और नगर पालिका को सुनने के बाद वीनम ट्रेडर्स की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि अनुबंध के पूर्व निविदा को निरस्त करना नगरपालिका का क्षेत्राधिकार है।