SHIVPURI NEWS - उधारी में खरीदे गए थे टायर, पैसे नहीं चुकाए तो जेल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायाधीश प्रीति परिहार ने टायर खरीदने के बाद उधारी न चुकता करने पर ट्रक मालिक को छह माह के कारावास एवं 5 लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट जितेंद्र गोयल ने की। पैरवी

जानकारी के अनुसार सोहेब खान निवासी घोसीपुरा शिवपुरी ने मैसर्स राधे टायर्स के संचालक रवि गुप्ता से चार लाख 10 हजार रुपये के टायर क्रय कर चेक प्रदान किया। लेकिन चेक बाउंस न्यायालय ने 5.40 हजार रुपये के प्रतिकर से किया दंडित हो गया।

रवि ने अपने अभिभाषक के माध्यम से नोटिस जारी कर पैसों की मांग की, परंतु सोहेब द्वारा पैसा नहीं दिया गया, जिस पर 138 एनआई एक्ट के तहत मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपित को छह माह के कारावास एवं पांच लाख 40 हजार रुपये के प्रतिकर से दंडित किया है।