करैरा। करैरा द्वितीय अपर सत्र न्यायालय करैरा ने जुआ विवाद में दो लोगों की हत्या के मामले में आरोपी बंटी उर्फ अनिल शर्मा को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 18 जून 2020 को महुअर नदी के गणेश घाट मंदिर के पास हुई थी, जहां आरोपी बंटी और उसका साथी राजू पंडित खालिद खान और शकील खान को जुआ खेलने के बहाने ले गए थे।
जुए के दौरान पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ, जो हिंसक झड़प में बदल गया। बंटी ने खालिद की छाती में कट्टे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू ने शकील के सिर और छाती में दो गोलियां दागीं, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कट्टा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। फरियादी इमरान खान की रिपोर्ट पर करैरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मजबूत पक्ष रखा। कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 और 34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास व ₹ 5,000 अर्थदंड और आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।