SHIVPURI NEWS - श्रीराम फाइनेंस कंपनी से लोन अदा न करने पर न्यायालय से सुनाई सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट रवि कुमार बौरासी ने फाइनेंस कंपनी से लोन न चुकाने के मामले में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास व 2 लाख 70 हजार 307 रुपए का प्रतिकर जमा करने की सजा सुनाई है।

मामले में फाइनेंस कंपनी की तरफ से पैरवी एडवोकेट पंकज जैन ने की। अभियोजन के मुताबिक शहर के टीवी टावर रोड निवासी परमवीर पुत्र सूरज सिंह ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। बाद में कई बार नोटिस देने के बाद भी परमवीर ने लोन अदा नही किया। इसके बाद कंपनी ने मामले के संबंध में परिवाद कोर्ट में लगाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी परमवीर को दोषी माना और यह सजा सुनाई है।