SHIVPURI NEWS - लाइनमैन की करंट से मौत के मामले में न्यायालय ने सुनाई 2 आरोपियों की जेल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से लाइनमैन की मृत्यु के मामले में अधिकारियों को दो दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बता दे कि लाईन मेन लाईन पर चढ़कर काम कर रहा था इसी दौरान किसी ने लाईट चालू कर दी जिससे लाइनमैन को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी अधिकारियों को सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार मृतक जितेंद्र लोहिया अस्थाई लाइनमैन के पद पर विद्युत मंडल कोलारस में पदस्थ था। बीते 20 दिसंबर 2019 को वह वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से परमिट लेकर ड्यूटी हेतु ग्राम बोलाज गया था और लाइन पर चढ़कर काम कर रहा था। अचानक किसी व्यक्ति द्वारा लाईन चालू कर दिये जाने पर जितेन्द्र को करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई।

जिसके पश्चात फरियादी रामजीलाल के द्वारा उपेक्षापूर्वक विद्युत चालू किये जाने के संबंध में थाने पर सूचना दी गई थी। जिस पर से मर्ग क्र.-86/19 पंजीबध्द कर जांच उपरांत अभियोग पत्र में आरोपीगण प्रभु दयाल लोधी पुत्र कमल सिंह लोधी, निवासी-ग्राम लभेड़ा थाना पिछोर एवं आरोपी वेदप्रकाश पुत्र विश्राम सलाने, निवासी-कोलारस के विरुध्द माननीय न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद न्यायालय ने मामले में आज सुनाते हुए आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।